रेणु अग्रावल, धार। मध्यप्रदेश के धार भोजशाला मामले में इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सभी 9 पक्षों को सुनने के बाद अब 6 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की और से सीनियर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन और मुस्लिम पक्ष की और से सलमान खुर्शीद पेश हुए। सभी ने अपने पक्ष कोर्ट के समक्ष रखे। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के फोटो और वीडियो दिए जाने पर इंदौर हाईकोर्ट ने अगली पेशी पर सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब 6 अप्रैल से लगातार सुनवाई होगी।
तीन याचिका और एक आपत्ति का निराकरण
भोजशाला मामले को लेकर आज इंदौर हाई कोर्ट की डबल बेंच में न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और आलोक कुमार अवस्थी की पीठ में सुनवाई हुई। वर्ष 2022 से लंबित याचिका में अंतिम चरण की कार्यवाही चल रही है। जिसमें तीन याचिका है और एक आपत्ति का निराकरण प्रस्तावित है।
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दोनों पक्ष के अपने अपने दावे
भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को लेकर कोर्ट के निर्णय से आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया के द्वारा वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर उसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट इंदौर को सौंपी जा चुकी है और रिकॉर्ड में ली जा चुकी है। हिंदू पक्ष का दावा है की भोजशाला मां सरस्वती का मंदिर है। वही मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद है।
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उचित मंच हाईकोर्ट ही
मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था वही हिंदू पक्ष के द्वारा भी केविएट दायर की गई थी कल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए स्पष्ट किया था कि सभी शिकायतें साक्ष्य,आपत्तियां मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष ही रखी जाए जहां पर न्याय संगत तरीके से विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा था कि सभी संबंधित मुद्दों पर विचार का उचित मंच हाईकोर्ट ही है।
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