कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी विधायक संजय पाठक द्वारा जज को फोन करने मामले में चीफ जस्टिस की बैंच ने क्रिमिनल कंटेंप्ट दर्ज करने के निर्देश दिए है। हाईकोर्ट खुद मामले में कंप्लेनेंट बनकर कार्रवाई करेगी।

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जस्टिस विशाल मिश्रा को फोन किया था

हाईकोर्ट ने मामले को बेहद गंभीर मानकर स्वतः संज्ञान लिया था। संजय पाठक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। कटनी निवासी आशुतोष दीक्षित ने याचिका दाखिल की थी। माइनिंग मामले में हाईकोर्ट में जस्टिस विशाल मिश्रा की बैंच में सुनवाई होना थी। सुनवाई के पहले संजय पाठक ने जस्टिस विशाल मिश्रा को फोन किया था।

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वकील ने भी केस लड़ने से इंकार कर दिया

जस्टिस विशाल मिश्रा ने 1 सितंबर को खुद कहा था संजय पाठक ने फोन किया है। जस्टिस विशाल मिश्रा ने संजय पाठक का केस सुनने से इंकार किया था। जस्टिस विशाल मिश्रा ने मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा था। संजय पाठक के वकील ने भी केस लड़ने से इंकार कर दिया था। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बैंच में सुनवाई हुई।

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