शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गोकशी केस में असलम चमड़ा को जेल से जमानत मिल गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून निरस्त होने पर उन्हें रिहा किया गया है। जेल से छूटने के बाद पुलिस ने असलम पर तुरंत NSA लगाया था। यह पूरा मामला स्लॉटर हाउस से निकले कंटेनर में गोमांस से जुड़ा हुआ है।

यह पूरा मामला 17 दिसंबर 2025 का है। जब नगर निगम के स्लॉटर हाउस से निकले कंटेनर में 26 टन मांस में गोमांस की पुष्टि हुई थी। मथुरा लैब रिपोर्ट के बाद 8 जनवरी को असलम चमड़ा और कंटेनर ड्राइवर मोहम्मद शोएब को गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट कमेटी ने पुलिस की कार्रवाई को बरकरार नहीं रखा और निरस्त कर दिया था। इसके बाद असमल की रिहाई हुई थी।

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असलम चमड़ा के जेल से बाहर आते ही शांति भंग करने के नाम पर पुलिस ने पकड़ा। एडीजे पंकज कुमार जैन की अदालत ने 18 मार्च को असलम को 35 हजार के मुचलके पर जमानत दी थी। लेकिन जेल से रिहाई के दौरान ही पुलिस ने उसे दोबारा उठाकर गांधी नगर थाने में धारा 151 के तहत कार्रवाई की और बाद में NSA लगा दिया था। पुलिस का आरोप था कि वह साथियों के साथ बदला लेने और शांति भंग की योजना बना रहा था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया था।

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