पश्चिम बंगाल से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है. राज्य के राज्यपाल आर.एन. रवि ने ममता बनर्जी सरकार के मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया है. राज्यपाल का यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब ममता बनर्जी ने चुनाव में शिकस्त खाने के बावजूद इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था. राज्यपाल आर.एन. रवि ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) की उप-धारा (ख) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल कर पश्चिम बंगाल विधानसभा भंग करने का आदेश दिया है.

ममता बनर्जी को इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं

संविधान के हिसाब से विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और मौजूदा विधानसभा 8 में 2021 से 7 में 2026 तक अस्तित्व में रही. चूंकि अब नई विधानसभा के गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है लिहाजा पुरानी विधानसभा को भंग कर दिया गया.  इस आदेश के बाद अब ममता बनर्जी को इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं रही.

ममता बनर्जी ने लगाया था साजिश का आरोप

बता दें कि, विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार (6 मई 2026) को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का परिणाम ‘जनादेश नहीं बल्कि एक साजिश’ है. साथ ही उन्होंने सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ने और विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन को मजबूत करने का संकल्प लिया.

100 सीट पर जनादेश को लूट लिया गया

ममता बनर्जी ने ये भी आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने बीजपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि उसकी लड़ाई चुनाव आयोग से थी, जिसने बीजेपी के लिए काम किया. उन्होंने कहा था, ‘मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमारी हार जनता के जनादेश से नहीं, बल्कि एक साजिश के तहत हुई है. मैं हारी नहीं हूं, मैं लोक भवन नहीं जाऊंगी. लगभग 100 सीट पर जनादेश को लूट लिया गया और उनकी पार्टी का मनोबल गिराने के लिए जानबूझकर मतगणना धीमी की गई.’

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