शिवम मिश्रा, रायपुर। रायपुर ग्रामीण पुलिस की अनुशंसा पर जिला प्रशासन ने आदतन अपराधी आशुतोष उर्फ छोटू भाण्डूलकर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे जिला बदर कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गौरव सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदेश जारी कर आरोपी को रायपुर समेत छह जिलों की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए हैं।

जारी आदेश के अनुसार गोबरा नवापारा निवासी 39 वर्षीय आशुतोष उर्फ छोटू भाण्डूलकर को रायपुर, दुर्ग, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने के लिए कहा गया है। आदेश के तहत आरोपी को आगामी छह माह यानी 25 नवंबर 2026 तक इन जिलों की सीमा में बिना सक्षम न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आशुतोष भाण्डूलकर लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में कुल 49 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, बलवा, लूट, अपहरण, दुष्कर्म, मारपीट, सदोष अवरोध, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, जुआ अधिनियम और आबकारी अधिनियम समेत कई गंभीर अपराध शामिल हैं।

पुलिस का कहना है कि आरोपी की लगातार आपराधिक गतिविधियों और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए जिला बदर की कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। प्रशासन की इस कार्रवाई को क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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