शब्बीर अहमद, भोपाल/दिल्ली। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती की सजा से जुड़ी बड़ी खबर हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में दोषसिद्धि पर रोक की मांग को लेकर सुनवाई हुई। HC ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। बताया जा रहा है कि 10 जुलाई को फैसला आ सकता है।

दरअसल, राजेंद्र भारती ने बैंक धोखाधड़ी मामले में याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने सजा पर रोक लगाने की मांग की है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और फैसले को सुरक्षित रख लिया हैं। बताया जा रहा है कि इस केस में 10 जुलाई (शुक्रवार) को फैसला आ सकता हैं।

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गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 27 साल पुराने एफडी हेराफेरी मामले में दोषी करार दिया गया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद बीते 2 अप्रैल 2026 को एमपी विधानसभा सचिवालय ने दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म करने का आदेश जारी किया था। देर रात रात लगभग साढ़े दस बजे प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा विधानसभा पहुंचे थे।

देर रात सचिवालय खोलकर भारती की सीट रिक्त घोषित करने का पत्र चुनाव आयोग को भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। सीट खाली होने पर उपचुनाव की स्थिति बनी और सियासी चर्चाएं तेज होने लगी। आखिर में चुनाव आयोग ने दतिया में उपचुनाव की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि दतिया उपचुनाव के लिए 13 जुलाई 2026 तक नामांकन फॉर्म जमा किए जाएंगे। 14 जुलाई को नामांकन की स्क्रूटनी होगी। 16 जुलाई को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। 30 जुलाई को मतदान होगा, वहीं 3 अगस्त को मतगणना होगी।

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