पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस में बड़ा फैसला सामने आया है. राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अस्पताल के तत्कालीन वित्तीय और प्रशासनिक चीफ रहे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने का रास्ता साफ कर दिया है. इस फैसले के बाद सीएम शुभेंदु ने एक्स पर लिखा कि आज मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में मैंने एक नेक और रचनात्मक कदम उठाया है.

शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि तृणमूल सरकार ने आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुई घटना की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक रोके रखा.

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 9 अगस्त 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुई क्रूर हत्या और बलात्कार के मामले में, ईडी को तत्कालीन आरजीकर अधीक्षक संदीप घोष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति मिल गई है. शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोके रखा.

उन्होंने आगे कहा कि, हमारा मानना ​​है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता. मैं चाहता हूं कि असली दोषियों की जल्द से जल्द पहचान हो, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, बंगाल की जनता को न्याय मिले.

उन्होंने आगे लिखा कि 9 अगस्त, 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर की क्रूर हत्या और रेप के मामले में, विधिवत कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आरजी कर के तत्कालीन अधीक्षक, कुख्यात संदीप घोष के खिलाफ अभियोजन की इजाजत दे दी गई है, जिससे एजेंसी को उनकी दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार मिल गया है.

बताते चले कि कोलकाता के राधागोविंद कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 9 अगस्त 2024 की रात 31 साल की महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद उसकी हत्या का मामला सामने आया था. ट्रेनी डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल से बरामद हुआ था. इसके बाद इस मामले में कोलकाता पुलिस ने मुख्य आरोपी सिविल वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया. अस्पताल परिसर में हुई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया. कोलकाता के कई प्रमुख अस्पतालों में डॉक्टर करीब 42 दिनों तक काम पर नहीं लौटे. कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए. इसके बाद जनवरी 2025 में अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई.

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