दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम चाइल्ड कस्टडी मामले में कहा है कि माता-पिता के आपसी विवाद का सबसे अधिक नुकसान बच्चों को उठाना पड़ता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कस्टडी से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी या दूसरे अभिभावक को समय पर बच्चा न सौंपने से नाबालिग के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसके तहत गर्मी की छुट्टियों के दौरान नाबालिग बच्ची की अंतरिम कस्टडी उसके पिता को देने की अनुमति दी गई थी।
बच्चे का कल्याण सबसे महत्वपूर्ण
न्यायमूर्ति तेजस करिया और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने कहा कि हर कस्टडी विवाद में बच्चे का सर्वोत्तम हित ही अदालत की प्राथमिकता होता है। पीठ ने टिप्पणी की कि यदि माता-पिता अपने मतभेदों के कारण बच्चे को दूसरे अभिभावक से मिलने या उसके साथ समय बिताने से रोकते हैं, तो इसका सीधा असर बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन पर पड़ता है। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में बार-बार न्यायालय का दरवाजा खटखटाना भी बच्चे के लिए हितकारी नहीं है।
दोनों अभिभावकों के साथ संबंध जरूरी
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रत्येक बच्चे को माता और पिता, दोनों के साथ स्वस्थ, संतुलित और सार्थक संबंध बनाए रखने का अधिकार है। अदालत ने चेताया कि छुट्टियों के दौरान कस्टडी देने में जानबूझकर देरी करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना बच्चे के हितों के साथ-साथ दोनों अभिभावकों के साथ उसके रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है।
मां की दलीलें अदालत ने नहीं मानी
मामले में मां ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि पिता पहले तय मुलाकात की शर्तों का पालन नहीं कर सके थे और विदेश में अकेले बच्ची की देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि जब मां को भारत में पिता द्वारा बच्ची की देखभाल पर कोई आपत्ति नहीं थी, तो केवल लंदन में रहने के आधार पर उनकी क्षमता पर सवाल उठाना उचित नहीं है।
फैमिली कोर्ट का फैसला कायम
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मां की अपील खारिज कर दी और फैमिली कोर्ट के आदेश को यथावत रखते हुए गर्मी की छुट्टियों के दौरान बच्ची की अंतरिम कस्टडी पिता को सौंपने की अनुमति बरकरार रखी।
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