चंडीगढ़। EDC Payment Deadline : हरियाणा सरकार ने बिल्डरों और रियल एस्टेट डेवलपर्स को राहत देते हुए एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज (EDC) के बकाया भुगतान के लिए चल रही वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना ‘समाधान से विकास-2021’ की अवधि बढ़ा दी है। अब डेवलपर्स 31 दिसंबर 2026 तक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सरकार का उद्देश्य लंबित बकाया वसूलने के साथ-साथ विकास परियोजनाओं को गति देना है।

जल्दी भुगतान करने वालों को मिलेगा अधिक लाभ

नई व्यवस्था के तहत डेवलपर्स जितनी जल्दी बकाया राशि जमा करेंगे, उन्हें उतना ही कम अतिरिक्त ब्याज और पेनल इंटरेस्ट देना होगा। यदि भुगतान में देरी होती है तो हर महीने देय ब्याज और पेनल इंटरेस्ट की राशि बढ़ती जाएगी। इससे समय पर भुगतान करने वालों को सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा।

दो भुगतान विकल्प रहेंगे लागू

सरकार ने योजना के तहत पहले से उपलब्ध दोनों विकल्प जारी रखे हैं। पहला विकल्प यह है कि डेवलपर 100 प्रतिशत मूलधन एकमुश्त जमा कर निर्धारित शर्तों के अनुसार ब्याज और पेनल इंटरेस्ट का भुगतान करे। दूसरा विकल्प 50 प्रतिशत मूलधन जमा करने का है, जिसमें शेष 50 प्रतिशत राशि चार छमाही किस्तों में चुकाई जा सकेगी।

किस्तों पर देना होगा ब्याज

जो डेवलपर्स किस्तों का विकल्प चुनेंगे, उन्हें बची हुई राशि पर 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। यदि निर्धारित समय पर किस्त जमा नहीं की जाती है तो 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज भी लगाया जाएगा। पहली किस्त की गणना 50 प्रतिशत मूलधन और लागू ब्याज जमा करने की तारीख से की जाएगी।

सरकार का उद्देश्य

सरकार का मानना है कि योजना की अवधि बढ़ने से अधिक डेवलपर्स बकाया EDC का भुगतान कर सकेंगे। इससे एक ओर सरकारी राजस्व बढ़ेगा, वहीं अधूरी विकास परियोजनाओं को भी समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी। सरकार ने डेवलपर्स को सलाह दी है कि अतिरिक्त ब्याज से बचने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर जल्द से जल्द भुगतान करें।

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