हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्यप्रदेश के मानपुर में IAS अधिकारी के फॉर्म हाउस जुआकांड में तत्कालीन टीआई को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मानपुर टीआई लोकेंद्र सिंह हिहोरे का निलंबन आदेश रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने आईएएस फार्म हाउस जुआकांड से जुड़े सस्पेंशन को वैध नहीं माना है।
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दंडित किया गया प्रतीत
हाईकोर्ट ने कहा – सस्पेंशन आदेश पूरी तरह से मनमाना, दिखावटी और प्रतिशोधात्मक है। कोर्ट ने इस पर गंभीर टिप्पणियां कीं। फैसले में हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि – टीआई को एफआईआर में सही जानकारी देने और दबाव नहीं मानने के कारण ही दंडित किया गया प्रतीत होता है।
सरकार की ओर से जवाब नहीं देने पर भी सवाल उठाए है। कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी – ऐसे आदेश से ईमानदारी से कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों के काम करने में भय पैदा होगा। भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाए।


