ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत ही बड़ा झटका लगा है. गोवंडी की AIMIM पार्षद रोशन शेख की सदस्यता खत्म कर दी गयी है. बृहन्मुंबई महानगरपालिका रोशन शेख का OBC जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति द्वारा अमान्य घोषित करने के बाद यह कारवाई की है. यह प्रमाणपत्र नवंबर 2025 में जारी किया गया था. रोशन शेख 2026 में OBC आरक्षित सीट से AIMIM पार्षद चुनी गईं.
BMC ने गोवंडी के वार्ड 138 से निर्वाचित AIMIM की नगरसेविका रोशन शेख की सदस्यता समाप्त कर दी है. शेख का प्रमाणपत्र परभणी समिति ने 27 अप्रैल 2026 को रद्द किया.
BMC ने यह कार्रवाई मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 के प्रावधानों के अनुसार की गई है. यह कार्रवाई उस जाति प्रमाण पत्र को रद्द किए जाने के बाद की गई है, जिसके आधार पर उन्होंने OBC आरक्षित वार्ड से चुनाव जीता था. रोशन शेख ने 2026 के बीएमसी चुनाव में OBC आरक्षित सीट से चुनाव जीतकर नगरसेविका का पद हासिल किया था.
बीएमसी द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, परभणी स्थित जिला जाति प्रमाण पत्र जांच समिति ने 27 अप्रैल, 2026 को रोशन शेख के ओबीसी जाति प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित कर दिया।
BMC द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, परभणी स्थित जिला जाति प्रमाण पत्र जांच समिति ने 27 अप्रैल, 2026 को रोशन शेख के ओबीसी जाति प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित कर दिया. BMC ने अधिसूचना जारी कर कहा कि उनकी अयोग्यता 27 अप्रैल, 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, जिस तारीख को जाति जांच समिति ने अपना फैसला सुनाया था.
जानकारी के अनुसार, रोशन के पति इरफान शेख ने कहा कि हमने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 27 जुलाई को सुनवाई तय हुई है. इस बीच, BMC ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है.
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