Rajasthan News: प्रदेश के रेस्टोरेंट, होटल और कमर्शियल बिल्डिंग मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। जिन इमारतों को फायर एनओसी या सुरक्षा उपकरणों की कमी के कारण नगर निगम और निकायों ने सील किया था, उन्हें अब सरकार ने फौरी तौर पर डी-सील करने का आदेश दिया है। स्वायत्त शासन निदेशालय ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी है।

सरकार के ताजा आदेश के मुताबिक, अब सील की गई बिल्डिंगों को तीन दिन के भीतर डी-सील किया जा सकेगा। पिछले कुछ समय से राजधानी जयपुर और प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में आग लगने की घटनाओं के डर से प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। कई बड़े रेस्टोरेंट, क्लब और बार को सील कर दिया गया था। अब उन्हें अपना काम शुरू करने की एक मौका दिया गया है।

हालांकि, यह राहत शर्त के साथ है। बिल्डिंग मालिकों को डी-सील करने के बाद 30 दिनों का समय दिया जाएगा। इन 30 दिनों में उन्हें अपनी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के सभी उपकरण लगवाने होंगे। साथ ही, नगरीय निकाय की फायर सेफ्टी विंग से बिल्डिंग का निरीक्षण भी करवाना अनिवार्य होगा।

सबसे जरूरी बात यह है कि डी-सील होने के बाद भी इन भवनों में तत्काल प्रभाव से रेस्टोरेंट, होटल, क्लब या बार जैसी कमर्शियल गतिविधियां शुरू नहीं हो सकेंगी। 30 दिन की मियाद के अंदर अगर संचालक फायर एनओसी नहीं ले पाते हैं, तो निकाय के पास बिल्डिंग को दोबारा सील करने का पूरा अधिकार होगा। अगर डी-सील अवधि में कोई भी कमर्शियल काम होता पकड़ा गया, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी।

प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दिल्ली में हुई आगजनी की दर्दनाक घटनाओं के बाद से सरकार काफी सतर्क है। निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि 30 दिन बाद दोबारा जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि हर हाल में फायर फाइटिंग सिस्टम चालू हालत में हो।

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