चडीगढ़। हरियाणा में शिक्षा का अधिकार यानी RTE कानून के तहत नियमों का पालन नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में RTE सीटों की घोषणा नहीं करने और मान्यता से जुड़े दस्तावेजों में कमी पाए जाने के बाद प्रदेश के 396 निजी स्कूलों के मामले कार्रवाई के दायरे में आ गए हैं।
विभागीय स्तर पर जारी जानकारी के मुताबिक, इन मामलों में दो अलग-अलग सूचियां सामने आई हैं। एक सूची में 269 निजी स्कूलों के मान्यता संबंधी दस्तावेज जिला स्तरीय कमेटी द्वारा रिजेक्ट किए जाने का उल्लेख है, जबकि दूसरी सूची में 127 स्कूलों के दस्तावेज खारिज किए गए हैं। कार्रवाई के बाद संबंधित कुछ स्कूलों के MIS पोर्टल भी बंद किए गए हैं।
11 अगस्त तक देनी होगी पूरी जानकारी
मौलिक शिक्षा निदेशालय ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संबंधित स्कूलों की वास्तविक स्थिति दोबारा जांचकर रिपोर्ट भेजी जाए। अधिकारियों को यह पता करना होगा कि स्कूलों के पास कक्षा पहली से पांचवीं तक संचालन की वैध मान्यता है या नहीं।
इसके अलावा ऐसे स्कूलों की अलग सूची तैयार करने को कहा गया है, जिनके पास छठी या उससे ऊपर की कक्षाओं के संचालन की मान्यता तो है, लेकिन पहली से पांचवीं तक की कक्षाएं चलाने की मान्यता नहीं है। जिला अधिकारियों को यह रिपोर्ट 11 अगस्त तक भेजनी होगी।
दस्तावेज पूरे मिले तो मिल सकती है राहत
विभाग ने स्कूलों से मान्यता प्रमाण पत्र, स्कूल कोड, पता, मान्यता का स्तर, स्थायी या अस्थायी मान्यता और संबंधित दस्तावेजों की जानकारी मांगी है। कुछ स्कूलों द्वारा जरूरी दस्तावेज MIS पोर्टल पर अंतिम रूप से जमा नहीं किए जाने की बात भी सामने आई है।
अब शिक्षा विभाग दस्तावेजों की दोबारा जांच के बाद तय करेगा कि किन स्कूलों के मामले में आगे कार्रवाई की जाए। जिन स्कूलों के दस्तावेज सही और मान्यता वैध पाई जाएगी, उनके MIS पोर्टल को दोबारा खोलने पर विचार किया जा सकता है।
विभाग की इस कार्रवाई का मकसद RTE सीटों की घोषणा, स्कूलों की मान्यता और ऑनलाइन दस्तावेजी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि बिना निर्धारित मान्यता के कक्षाएं संचालित करने वाले स्कूलों की जिम्मेदारी तय की जा सके।
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