पंचकूला। 590 करोड़ रुपये के आईडीएफसी बैंक घोटाले के आरोपी और हरियाणा पावर जेनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल) के डायरेक्टर फाइनेंस अमित दीवान को कोर्ट से राहत मिली है। पंचकूला कोर्ट ने दीवान के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए उन्हें 10 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। आरोपी ने कोर्ट से 19 दिन की जमानत मांगी थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने कुछ शर्तों के साथ 10 दिन की मंजूरी दी।
अदालत ने आदेश दिया है कि जमानत के लिए अमित दीवान को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराना होगा और 5 लाख रुपये का बेल बॉन्ड भरना होगा। आरोपी के वकील ने कोर्ट की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 6 अप्रैल की तारीख तय की गई है।

मसूरी में आयोजित होगी शादी
अमित दीवान ने अपनी अर्जी में बताया कि उनके बेटे अर्नव दीवान की शादी 19 अप्रैल को मसूरी के जेडब्ल्यू मैरियट होटल में होनी तय है। शादी के कार्यक्रम 14 से 24 अप्रैल तक चलेंगे। परिवार का तर्क था कि अमित दीवान ही घर में व्यवस्था संभालने वाले एकमात्र पुरुष सदस्य हैं, क्योंकि उनके पिता की आयु 84 वर्ष है। आरोपी ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वह जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे और अवधि पूरी होते ही सरेंडर कर देंगे।
अंबाला जेल में बंद हैं आरोपी
अमित दीवान वर्तमान में अंबाला सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें 18 मार्च को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि दीवान ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में गलत तरीके से खाते खुलवाए और मुख्य आरोपी रिभव ऋषि के साथ मिलकर घोटाले को अंजाम दिया। एसीबी के अनुसार, दीवान ने इस साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई और इसके बदले भारी रिश्वत ली, जिसके सबूत जांच दल ने जुटाए हैं।

