चंडीगढ़। पंजाब पुलिस की सस्पेंड लेडी कांस्टेबल और सोशल मीडिया पर इंस्टा क्वीन के नाम से मशहूर बठिंडा की अमनदीप कौर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दर्ज मामले में कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी हैं। विजीलेंस ब्यूरो बठिंडा ने 26 मई को अमनदीप कौर के खिलाफ एफआईआऱ की थी। आरोपियां पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(1)(b) और 13(2) के तहत आरोप था कि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2025 तक की सात साल की अवधि में उनके पास आय के ज्ञात स्रोतों से 48 लाख रुपये से अधिक की प्रापर्टी थीं।
हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि इस मामले में 14 नवंबर को चार्जशीट पेश की जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं। केस में कुल 46 गवाह हैं, इसलिए ट्रायल में काफी लंबा समय लगेगा। कोर्ट ने माना कि लंबे समय तक हिरासत में रखना संविधान के अनुच्छेद-21 का उल्लंघन होगा। कोर्ट को यह भी बताया गया कि अमनदीप कौर एनडीपीएस एक्ट के एक अन्य मामले में पहले से ही जमानत पर है।

बता दें कि कि अमनदीप कौर को पुलिस ने नौकरी से सस्पेंड कर रखा है। उन्हें ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बठिंडा पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बादल रोड पर कार्रवाई करते हुए उनकी थार गाड़ी से ड्रग्स बरामद किया था। पुलिस के मुताबिक वह थार में ड्रग्स की सप्लाई करने जा रही थीं। रोकने पर पहले पुलिसकर्मियों को धमकाया और फिर गाड़ी भगा ले गई थी।
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