इंदर कुमार, जबलपुर। मध्य प्रदेश में सरकारी वकीलों यानि लॉ आफिसर्स की भर्ती के पीछे जो खेल खेला गया है उसकी परतें अब हाई कोर्ट के गलियारों में खुलने लगी हैं। बिना तैयारी और अपात्र लोगों को सरकारी वकील का रसूख बांटने के गंभीर आरोपों पर हाई कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। लगातार 4 बार मोहलत मिलने के बाद भी जब सरकार जवाब पेश करने में नाकाम रही तो हाई कोर्ट ने अब बेहद कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने महाधिवक्ता को खुद कोर्ट रूम में हाजिर होकर स्थिति स्पष्ट करने का फरमान सुना दिया है।

10 साल का अनुभव जरूरी, बिना रसूख के ही बना दिए लॉ आफिसर!

यह पूरा बवाल हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव योगेश सोनी की याचिका के बाद शुरू हुआ है जिसमे सरकार की पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा किया गया है। याचिकाकर्ता का सीधा आरोप है कि महाधिवक्ता कार्यालय में कुल 157 सरकारी लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति में भारी बंदरबांट, मनमानी और पक्षपात किया गया है।

नियम के मुताबिक किसी भी वकील को सरकारी वकील बनाने के लिए कम से कम 10 साल की वकालत का कड़ा अनुभव होना अनिवार्य है। आरोप है कि भर्ती किए गए कई वकीलों के पास यह बुनियादी योग्यता ही नहीं है।

नोटिस लेने से भाग रहे थे ‘सरकारी वकील’… कोर्ट ने लिया कड़ा संज्ञान

इस मामले में सरकारी वकीलों और महाधिवक्ता कार्यालय का आलम यह था कि वे कोर्ट के नोटिस से ही बचते नजर आए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि पूर्व में जारी किए गए अदालती नोटिस को महाधिवक्ता कार्यालय और संबंधित लॉ ऑफिसर्स ने लेने से ही इनकार कर दिया था। कोर्ट ने इस गंभीर बयान को अपने आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज किया है।

सरकार पिछली सुनवाईयों में जवाब पेश नहीं कर पाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें आखिरी मौका दिया था। लेकिन फिर भी खाली हाथ पहुंचने पर अब एक्टिंग चीफ जस्टिस की पीठ ने महाधिवक्ता को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं।

10 अगस्त को अगली सुनवाई

सरकारी वकीलों की फौज पर जनता के टैक्स का करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जाता है। ऐसे में अपात्र और अनुभवहीन लोगों की मनमानी नियुक्तियां पूरे सिस्टम की साख पर बट्टा लगाती हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को तय की गई है। देखना दिलचस्प होगा कि महाधिवक्ता साहब खुद हाजिर होकर कोर्ट के इन तीखे सवालों का क्या जवाब देते हैं!

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