कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है। दरअसल, कलकत्ता हाई कोर्ट का यह फैसला चुनाव रैलियों के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दिए गए कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में आया है. साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि बनर्जी देश छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं.
हाई कोर्ट ने कहा है कि पुलिस टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 31 जुलाई तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करे। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निर्देश दिया है.
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दर्ज FIR मामले में कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी है. गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 31 जुलाई तक पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न की जाए. इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि बनर्जी कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते.
हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि नोटिस मिलने के हर 48 घंटे के भीतर बनर्जी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा. यह आदेश कोलकाता हाई कोर्ट के जज सौगतो भट्टाचार्य ने दिया है. बनर्जी ने याचिका दायर कर FIR रद्द करने की मांग की थी. बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन पर भड़काऊ भाषण देने और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ धमकी भरा बयान देने का आरोप है.
बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान अभिषेक बनर्जी ने भड़काऊ भाषण दिया था. अभिषेक बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह को एक रैली में चैलेंज करते हुए कहा था, “मैं अमित शाह को चैलेंज करता हूं, यदि आप में दम है तो 4 तारीख को कोलकाता में रहिएगा 12 बजे के बाद मुलाकात होगी। आप कितने बड़े गुंडा हैं 4 तारीख को पता चलेगा। खेला तुम लोगों ने शुरू किया है शेष टीएमसी करेगी।
बिधाननगर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक समाजसेवक राजीव सरकार की शिकायत के आधार पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी ने कई स्थानों पर न केवल भड़काऊ भाषण दिए, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खुलेआम धमकी भी दी, जिससे सार्वजनिक शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा पैदा हुआ।
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