नई दिल्ली। मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड (Malviya Nagar fire incident) के बाद दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की कार्रवाई लगातार जारी है। इस मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के तहत मालवीय नगर स्थित उस गेस्ट हाउस के 65 वर्षीय शेफ केशव नेगी(Keshav Negi) को गिरफ्तार किया गया है, जहां आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस गिरफ्तारी के साथ ही मामले में अब तक कुल 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसियां आग लगने के कारणों, सुरक्षा मानकों के पालन और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही हैं।

दिल्ली पुलिस का कहना है कि अग्निकांड से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जिन लोगों की लापरवाही या जिम्मेदारी सामने आएगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले में गेस्ट हाउस के संचालन, फायर सेफ्टी प्रावधानों और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और कई अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इस मामले में गेस्ट हाउस के 65 वर्षीय शेफ केशव नेगी की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा और बढ़ा दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है और जिम्मेदार लोगों की भूमिका की पड़ताल जारी है। वहीं, दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को होटल मालिक लवकेश बजाज को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को वैध और न्यायसंगत माना तथा पुलिस को आगे की जांच के लिए रिमांड प्रदान किया।

दिल्ली पुलिस ने अदालत से आरोपी की पुलिस रिमांड की मांग करते हुए कहा था कि मामले की गहन जांच और घटना से जुड़े तथ्यों का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। पुलिस का तर्क था कि होटल के संचालन, सुरक्षा मानकों, फायर सेफ्टी इंतजामों और अन्य संबंधित पहलुओं पर आरोपी से विस्तृत पूछताछ की जानी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट भानु प्रताप सिंह ने दिल्ली पुलिस की याचिका स्वीकार कर ली और आरोपी को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अदालत ने आरोपी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दलीलों को भी खारिज कर दिया। अपने आदेश में न्यायालय ने कहा कि आरोपी के खिलाफ ऐसे गंभीर आरोप हैं, जिनमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। उपलब्ध तथ्यों और रिकॉर्ड के आधार पर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आरोपी लवकेश बजाज की गिरफ्तारी वैध और न्यायसंगत है।

दिल्ली पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर होटल मालिक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मामले में होटल के संचालन, सुरक्षा मानकों के पालन और फायर सेफ्टी व्यवस्था की भी जांच की जा रही है।

गौरतलब है कि बुधवार सुबह मालवीय नगर स्थित फ्लरिश स्टे बी एंड बी में भीषण आग लग गई थी। आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस दर्दनाक हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों अन्य लोग झुलस गए और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। घटना के बाद दमकल विभाग, पुलिस और राहत-बचाव दल ने कई घंटों तक अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे ने राजधानी में होटल, गेस्ट हाउस और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

हादसे में जान गंवाने वाले कई विदेशी नागरिक

इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे, जो दिल्ली के आसपास स्थित अस्पतालों में भर्ती अपने परिजनों की देखभाल के लिए आए थे और इसी होटल में ठहरे हुए थे। बुधवार सुबह हुई इस आग की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर गैर इरादतन हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली पुलिस की उस दलील पर भी गौर किया, जिसमें कहा गया था कि होटल के संचालन से जुड़े सभी श्रमिकों, कर्मचारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों की पहचान, भूमिका और जिम्मेदारियों का पता लगाने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि जांच एजेंसियों को यह पता लगाना है कि होटल में कौन-कौन कर्मचारी कार्यरत थे, सुरक्षा व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी किसके पास थी, फायर सेफ्टी मानकों का पालन किया गया था या नहीं, और घटना के समय वहां मौजूद कर्मचारियों की भूमिका क्या रही।

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