हेमंत शर्मा, इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) ने अपने यूटीडी और संबद्ध कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए आर्थिक सहायता योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। विश्वविद्यालय अगस्त महीने से आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा, जिसमें पात्र छात्रों को विभिन्न परिस्थितियों में आर्थिक मदद दी जाएगी। योजना के तहत यदि कोई छात्र दुर्घटना में घायल होता है तो उसके इलाज के लिए अधिकतम 50 हजार रुपये तक की सहायता दी जाएगी। 

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वहीं दुर्घटना में छात्र की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को 25 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। विश्वविद्यालय ने उन छात्रों के लिए भी राहत दी है जिनके पिता का निधन हो चुका है। ऐसे छात्रों को स्नातक के तीनों वर्षों तक हर साल 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके लिए पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र सहित जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।

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इसके अलावा दिव्यांग छात्रों के लिए भी सहायता का प्रावधान रखा गया है। 50 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले छात्रों को 10 हजार रुपये और 50 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले छात्रों को 7,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। डीएवीवी के अनुसार, अगस्त से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। छात्रों को आवेदन के लिए करीब 60 दिन का समय मिलेगा। विश्वविद्यालय का कहना है कि इस बार पात्र छात्रों के सभी आवेदनों का जल्द से जल्द निराकरण कर सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

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