रायपुर। राजधानी रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म और उसकी उम्र-पहचान छिपाकर फर्जी दस्तावेजों से अस्पताल में प्रसव कराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में पीड़िता के पिता और बुआ समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं।

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता के पिता ने वर्ष 2023 में अमलीडीह स्थित एक रिश्तेदार के घर में जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद वह लगातार उसका शोषण करता रहा। पीड़िता गर्भवती हो गई, लेकिन डर के कारण उसने किसी को इसकी जानकारी नहीं दी।

बुआ को बताई गर्भवती होने की बात, पिता लाया गर्भपात की दवा

पीड़िता ने जब गर्भवती होने की जानकारी अपनी बुआ को दी तो बात उसके पिता तक पहुंची। पुलिस का आरोप है कि इसके बाद पिता गर्भपात की दवा लेकर आया। बुआ की मदद से पीड़िता के साथ मारपीट कर उसे दवा खिलाई गई। इससे उसका गर्भपात हो गया।

पुलिस के अनुसार, कुछ समय बाद पिता ने फिर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वर्ष 2025 में वह दोबारा गर्भवती हो गई।

दो महिलाओं के घर रखकर छिपाई पहचान

गर्भवती होने की जानकारी मिलने के बाद पिता पीड़िता को एक महिला के घर लेकर गया। वहां से उसे दूसरी महिला के घर भेज दिया गया। वह करीब 2 महीने तक वहां रही।

आरोप है कि इसी दौरान उसकी असली उम्र छिपाकर उसे बालिग और विवाहित बताया गया। फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे रायपुर के डंगनिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में ऑपरेशन से पीड़िता ने बेटे को जन्म दिया।

प्रसव के बाद नवजात दूसरे व्यक्ति को सौंपा

पुलिस के मुताबिक, बच्चे के जन्म के बाद नवजात को पीड़िता के पिता और अन्य आरोपियों की मौजूदगी में किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया गया। इस दौरान पीड़िता से कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी कराए गए।

पुलिस का कहना है कि पीड़िता ने डर और दबाव के कारण इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। प्रसव के बाद उसे करीब 15 दिन तक महिला के घर रखा गया। इसके बाद उसका पिता उसे वापस अपने घर ले गया।

17 अगस्त को थाने पहुंची पीड़िता

पीड़िता ने 17 अगस्त 2026 को न्यू राजेंद्र नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामला सामने आने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस टीम को आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। जांच के बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

ये आरोपी गिरफ्तार

  • पीड़िता का पिता
  • पीड़िता की बुआ
  • रोहित कुमार राय (35), करण नगर चंगोराभांठा, रायपुर
  • साहेब मंडल (42), ऋषभ नगर, रायपुर
  • योगिता राय उर्फ गीता राय (32), करण नगर चंगोराभांठा, रायपुर
  • बरखा वर्मा उर्फ वर्षा मंडल (34), ऋषभ नगर, रायपुर

BNS और पॉक्सो एक्ट में केस

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 64(2)(एफ), 65, 336, 337, 61(2), 351(2), 115(2), 89 और 3(5), पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2), 5(एन), 6 और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 81 के तहत केस दर्ज किया है।

पुलिस ने 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। अब फर्जी दस्तावेज तैयार करने, अस्पताल में भर्ती कराने, पीड़िता की उम्र और पहचान छिपाने तथा नवजात को दूसरे व्यक्ति को सौंपने से जुड़े पूरे मामले की जांच की जा रही है।

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