जोधपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के रिवर्जन को लेकर बड़ा व राहतकारी फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया, कि यदि कोई शिक्षक इंग्लिश मीडियम स्कूल से वापस अपने मूल हिंदी माध्यम स्कूल या पद पर जाना चाहता है, तो विभाग को राजस्थान सिविल सर्विसेज रूल्स, 2023 के नियम 13 के तहत उसके आवेदन पर विचार करना अनिवार्य है।

मामले के अनुसार शिक्षक हितेश कुमार ने अधिवक्ता गुलाब सिंह नरुका के द्वारा याचिका दायर की। जिसमे अधिवक्ता गुलाब सिंह ने बताया कि याची की नियुक्ति शुरू में सेकेंडरी एजुकेशन में टीचर लेवल-2 के पद पर हुई थी।
बाद में उनका चयन महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए हुआ। दो साल वहां सेवा देने के बाद, शिक्षक ने अपनी मूल पोस्ट (टीचर ग्रेड-2, एलिमेंट्री एजुकेशन, हिंदी) पर वापस जाने के लिए विभाग को रिप्रेजेंटेशन दिया था। अधिवक्ता गुलाव सिंह ने बताया, याची हिंदी माध्यम के विज्ञान गणित विषय का होने के नाते उसे इंग्लिश माध्यम में पढ़ाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
जबकि स्कूल में इंग्लिश मीडियम के शिक्षक मौजूद होने एवं अधिशेष लिस्ट में नाम होने के बावजूद विभाग ने प्रार्थी को अधिशेष नहीं किया लेकिन विभाग ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
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