Rajasthan News: जयपुर की विशेष एससी-एसटी अदालत ने पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा और उनके छह सहयोगियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में आरोप तय (चार्ज फ्रेम) कर दिए हैं। जज विद्यानंद शुक्ला ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों पर हत्या के प्रयास (धारा 307), मारपीट, राजकार्य में बाधा और एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं।

मामला 28 मार्च 2022 का है, जब धौलपुर के बाड़ी स्थित डिस्कॉम कार्यालय में तत्कालीन विधायक मलिंगा के इशारे पर बिजली अधिकारियों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी। इस हमले में AEN हर्षदापति और JEN नितिन गुलाटी गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना के बाद पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारियों ने उग्र प्रदर्शन किया था, जिसके बाद मामला जयपुर ट्रांसफर हुआ था।
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