Rajasthan News: जयपुर: जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम ने उपभोक्ता से विज्ञापन वाले कैरी बैग के लिए पैसे वसूलने पर शॉपर्स स्टॉप पर 6,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही आयोग ने वसूले गए 9 रुपए की राशि को ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया है। यह फैसला आयोग अध्यक्ष सूबे सिंह यादव और सदस्य नीलम शर्मा ने जसवंत शर्मा की शिकायत पर सुनाया।

इस मामले में जसवंत शर्मा ने अधिवक्ता राजकुमार टोंगावत के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी। परिवादी के अनुसार, 16 जून 2019 को वह शॉपर्स स्टॉप से कपड़े खरीदने गया था, जहां उसने 5,111 रुपए का बिल चुकाया। इस दौरान उसने देखा कि बिल में 9 रुपए कैरी बैग के लिए जोड़े गए थे, जबकि उस बैग पर शॉपर्स स्टॉप का विज्ञापन छपा हुआ था। जब जसवंत शर्मा ने बैग वापस करने और 9 रुपए वापस मांगने की बात कही, तो दुकानदार ने उसे देने से इनकार कर दिया।
शॉपर्स स्टॉप की ओर से अधिवक्ता आलोक जैन ने बचाव में कहा कि खरीदारी के दौरान जसवंत शर्मा ने कैरी बैग मांगा था और उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि बैग मुफ्त में नहीं दिया जाएगा। इसे जानने के बाद भी परिवादी ने स्वेच्छा से 9 रुपए देकर बैग लिया। विक्रेता ने सेवा में किसी प्रकार की चूक से इनकार करते हुए परिवाद को खारिज करने की मांग की।
फैसला: दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, आयोग ने माना कि विज्ञापन वाले कैरी बैग के लिए उपभोक्ता से पैसे वसूलना गलत है। इस मामले में दुकानदार पर 6,500 रुपए का हर्जाना और 9 रुपए की राशि ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया गया।
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