Rajasthan Nikay Chunav 2026: राजस्थान में 309 नगरीय निकायों के चुनाव को लेकर प्रचार का शोर सोमवार शाम 6 बजे थम जाएगा। पहले चरण में 9 सितंबर को मतदान होना है। प्रचार समाप्त होने के बाद सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, जुलूसों, लाउडस्पीकर और अन्य सार्वजनिक प्रचार गतिविधियों पर रोक रहेगी। हालांकि प्रत्याशी घर-घर जाकर व्यक्तिगत रूप से मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे।

चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकने की तैयारी की है। स्थानीय से लेकर वरिष्ठ नेता अलग-अलग क्षेत्रों में रैलियों, सभाओं और जनसंपर्क कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रत्याशी भी अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश करेंगे।

शाम 6 बजे के बाद क्या रहेगा प्रतिबंधित?

पहले चरण का मतदान 9 सितंबर को है। नियमों के अनुसार मतदान से 48 घंटे पहले यानी 7 सितंबर की शाम 6 बजे प्रचार की समय सीमा समाप्त हो जाएगी। इसके बाद सार्वजनिक सभा, रैली, चुनावी जुलूस और लाउडस्पीकर के जरिए प्रचार नहीं किया जा सकेगा।

प्रचार खत्म होने के बाद प्रत्याशी व्यक्तिगत संपर्क कर सकेंगे। वे सीमित संख्या में समर्थकों के साथ मतदाताओं के घर जाकर शांतिपूर्ण तरीके से अपने पक्ष में मतदान की अपील कर सकेंगे। बड़े स्तर पर सार्वजनिक प्रचार की अनुमति नहीं होगी।

जयपुर जिले के 18 निकायों में 9 सितंबर को मतदान

जयपुर जिले के 18 नगरीय निकाय क्षेत्रों में पहले चरण में 9 सितंबर को मतदान होगा। इनमें नगर परिषद शाहपुरा और चौमूं के अलावा नगर पालिका बगरू, चाकसू, जोबनेर, किशनगढ़ रेनवाल, फुलेरा, सांभर, बस्सी, दूदू, जमवारामगढ़, कालाडेरा, कानोता, खेजरोली, मनोहरपुर, नरायणा, फागी और वाटिका शामिल हैं।

मतदान को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। पोलिंग पार्टियों की रवानगी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्हें सुबह 11 बजे रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, ईवीएम और पोलिंग पार्टियों की तैनाती की तैयारियां की जा रही हैं।

भवानी निकेतन में जमा नहीं होंगी ईवीएम

जयपुर जिले में मतदान खत्म होने के बाद पोलिंग पार्टियां ईवीएम जमा कराने के लिए भवानी निकेतन नहीं जाएंगी। मतदान दलों को अपने निर्धारित मतदान एवं मतगणना केंद्रों पर ही ईवीएम जमा करवानी होगी। मतदान समाप्त होने के बाद पोलिंग पार्टियां सीधे संबंधित निर्धारित केंद्रों पर पहुंचेंगी। वहीं ईवीएम जमा कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

9 और 11 सितंबर को संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश

निकाय चुनाव के मद्देनजर जयपुर जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में 9 और 11 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी (म्युनिसिपल) संदेश नायक के अनुसार, अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

9 सितंबर को शाहपुरा, चौमूं, बगरू, चाकसू, जोबनेर, किशनगढ़ रेनवाल, फुलेरा, सांभर, बस्सी, दूदू, जमवारामगढ़, कालाडेरा, कानोता, खेजरोली, मनोहरपुर, नरायणा, फागी और वाटिका निर्वाचन क्षेत्रों में अवकाश रहेगा। वहीं 11 सितंबर को नगर निगम जयपुर निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के कारण संबंधित क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

निजी कंपनियों और फैक्ट्रियों को भी सवैतनिक छुट्टी देनी होगी

मतदान में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निजी कंपनियों, औद्योगिक इकाइयों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य होगा। इसमें आकस्मिक कामगार भी शामिल हैं।

अगर किसी कर्मचारी को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश नहीं दिया जाता है, तो वह रिटर्निंग अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष शिकायत कर सकता है। शिकायत के साथ संबंधित तथ्यों की जानकारी देनी होगी। यदि किसी मतदान क्षेत्र में किसी कारण से पुनर्मतदान होता है, तो पुनर्मतदान वाले दिन भी संबंधित क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश लागू रहेगा।

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