चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राशन डिपो आवंटन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए इसे पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब आवेदक SARAL Portal Haryana के जरिए घर बैठे आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने इस संबंध में नई अधिसूचना जारी कर दी है।
नई व्यवस्था के तहत राशन डिपो में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए तय किया गया है। यानी हर तीसरी डिपो दुकान महिला आवेदकों को दी जाएगी। इसमें एसिड अटैक पीड़ित, विधवा, तलाकशुदा, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि किसी क्षेत्र में महिलाओं के पर्याप्त आवेदन नहीं आते हैं, तो उन्हें आवेदन के लिए दो अतिरिक्त अवसर दिए जाएंगे।
जानिए नए नियम
० इसके अलावा, डिपो धारकों के लिए भी राहत का प्रावधान किया गया है। अच्छे आचरण की स्थिति में 60 वर्ष की आयु के बाद भी 5 साल तक लाइसेंस बढ़ाया जा सकेगा।
० वहीं, किसी डिपो धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार के एक सदस्य को सहानुभूति के आधार पर लाइसेंस देने का प्रावधान भी किया गया है।
० सरकार का कहना है कि इस नई ऑनलाइन व्यवस्था से प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और अधिक से अधिक लोगों को अवसर मिल सकेगा।

