पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है. कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय ने उनके खिलाफ भोपाल में मानहानि का मुकदमा दायर किया था. हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल ने खारिज की गयी याचिका को रिस्टोर करने की अनुमति प्रदान करते हुए भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन पर रोक लगा दी है.

भोपाल के एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय में भाजपा नेता आकाश विजयवर्गीय द्वारा साल 2021 में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था. 

हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की खारिज हो चुकी याचिका को दोबारा बहाल करने का आदेश पारित किया है.

आकाश विजयवर्गीय इंदौर के पूर्व विधायक हैं. कोलकाता में एक चुनावी सभा के दौरान अभिषेक बनर्जी द्वारा गुंडा कहे जाने के खिलाफ आकाश विजयवर्गीय ने केस दायर किया था. आकाश ने यह मुकदाम 2021 में दायर किया था. इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट भोपाल के द्वारा अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था.

TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी वारंट पर  रोक बरकरार

अभिषेक बनर्जी ने अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. नवंबर 2025 में हाईकोर्ट का उनके वारंट पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद से अभिषेक बनर्जी के वकील लगातार कोर्ट की सुनवाइयों से अनुपस्थित रहने लगे.

हाईकोर्ट ने इस अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए अभिषेक बनर्जी की याचिका को खारिज कर दिया था, जिससे उनके गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक खुद-ब-खुद हट गई थी. जिसको लेकर फिर से अभिषेक बनर्जी पर गिरफ्तारी के बादल मंडराने लगे थे. फिर उसके बाद याचिका लगाई जिसे हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने याचिका को रिस्टोर करने के आदेश जारी किये हैं. 

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