महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक ने राज्य में ऑटो रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा को अनिवार्य बनाने के मुद्दे पर महत्वपूर्ण बयान दिया है. उन्होंने बताया कि 1 मई से परिवहन विभाग विशेष अभियान चलाएगा, जिसके तहत रिक्शा चालकों का नियमित रूप से सत्यापन किया जाएगा. इस प्रक्रिया में जिन चालकों के दस्तावेज या लाइसेंस में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाएगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि, 1 मई से सभी लाइसेंसधारी ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है. इस फैसले के तहत ड्राइवरों को राज्य के 59 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) में जांच के दौरान मराठी पढ़ना और लिखना आना चाहिए, नहीं तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है.
1 मई से 15 अगस्त तक का समय
हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि मराठी भाषा को लेकर फिलहाल राहत दी गई है. चालकों को मराठी सिखाने के लिए 1 मई से 15 अगस्त तक का समय दिया गया है. इस अवधि में आरटीओ और अन्य संस्थाओं के माध्यम से उन्हें मराठी सिखाई जाएगी. बता दें कि, इस फैसले से नाराज होकर, ऑटो रिक्शा चालकों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ ट्रेड यूनियनों ने 4 मई से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने की धमकी दी थी. जिसके बाद अब इस फैसले में बदलाव किया गया है.
गड़बड़ी होने पर तुंरत कार्रवाई का आदेश
सरकार ने 15 अगस्त तक की मोहलत दी है. इसके बाद आगे समय बढ़ाया जाएगा या नहीं, इस पर निर्णय लिया जाएगा. हालांकि, 1 मई से वेरिफिकेशन अभियान जारी रहेगा और मराठी के अलावा अन्य किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी.
जानिए इस मामले पर क्या बोले संजय राउत?
शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी को अनिवार्य बनाने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अन्य राज्यों में भी इसी तरह की भाषा संबंधी आवश्यकताएं हैं. राउत ने कहा, ‘पश्चिम बंगाल में बंगाली अनिवार्य है, गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़, पंजाब में पंजाब तो जब हम महाराष्ट्र के लिए भी यही चाहते हैं, तो इसमें क्या समस्या है?’
इसके साथ ही उन्होंने कहा, ‘वोट बैंक के लिए मराठी का अपमान करना. यह काम नहीं करेगा. यह उनके अपने भले के लिए है. स्थानीय लोगों की भाषा जानने से ड्राइवरों को ही फायदा होगा.’
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