कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में आरटीओ चेक पोस्ट दोबारा शुरू करने की तैयारी पर फिलहाल रोक लग गई है। जबलपुर हाई कोर्ट ने रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के फैसले पर स्टे दे दिया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरटीओ चेक पोस्ट पहले केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत बंद किए गए थे। ऐसे में दोबारा इन्हें शुरू करने के फैसले पर गंभीरता से विचार जरूरी है।
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कोर्ट ने यह भी माना कि वर्तमान समय में हाईवे पर वाहनों की जांच के लिए नई तकनीक और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम उपलब्ध हैं, इसलिए भौतिक चेक पोस्ट की आवश्यकता पहले जैसी नहीं रह गई है। इधर, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
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एसोसिएशन का कहना है कि चेक पोस्ट बंद रहने से ट्रांसपोर्ट कारोबार में अनावश्यक रोक-टोक और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदेश में फिलहाल आरटीओ चेक पोस्ट शुरू नहीं किए जा सकेंगे। मामले की अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

