पश्चिम बंगाल में SIR ट्रिब्यूनल की धीमी सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए चुनाव आयोग को तलब किया है. याचिका में बंगाल में अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा करने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस रफ्तार से अगर सुनवाई चली तो काम पूरा होने से पहले ही अगला चुनाव आ जायेगा. जस्टिस बागची ने कहा कि सिर्फ अपील दाखिल होना काफी नहीं, निपटारे की संख्या भी मायने रखती है.

ट्रिब्यूनल पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान लिस्ट से हटाए गए लोगों की शिकायतों की सुनवाई के लिए बनाए गए थे.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को उन लोगों की अपीलों के निपटारे की जानकारी देने का निर्देश दिया है, जिनके नाम पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

पश्चिम बंगाल राज्य में अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा करने की  कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी मांग की गई थी.

चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने राज्य के अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने तय किए गए और लंबित मामलों की जानकारी मांगी. बेंच ने चुनाव आयोग से निपटारे की संख्या बताने को कहा और कहा कि सिर्फ अपील दायर करना काफी नहीं है. बेंच ने कहा कि अपील का क्या हो रहा है, यह भी देखना जरूरी है. अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी.

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों की अपीलों पर तेजी से फ़ैसला नहीं कर रहे हैं. लोगों को राशन जैसी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है.

शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काफी समय बीत चुका है. इस पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस रफ्तार से काम चल रहा है, उस हिसाब से सारी अपीलों की सुनवाई पूरी होते होते अगला चुनाव आ जाएगा. बेंच ने यह भी साफ किया कि वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) का लाभ न मिलने की शिकायत कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने एक अलग मामले में उठानी होगी. 

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