प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैजी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने एम के फैजी के 10 दिन की हिरासत की मांग की थी और अपने आवेदन में आरोप लगाया कि फैजी फरार था. ED की याचिका पर एडिशनल सेशन जज चंदर जीत सिंह ने फैजी को 6 दिन की हिरासत में भेज दिया.

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैजी को तीन मार्च की रात को दिल्ली के इंटरनेशनल एयर पोर्ट से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया. अब उसे 6 कोर्ट ने 6 दिन ED रिमांड पर भेजा है. गौरतलब है कि साल 2009 में स्थापित और दिल्ली में मुख्यालय वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) पर पीएफआई का राजनीतिक मोर्चा होने का आरोप है.
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मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि पीएफआई को गैरकानूनी घोषित किए जाने से पहले ही पैसा ट्रांसफर कर दिया गया था. इस पर बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि आरोपी को कैसे पता था कि सरकार इसे गैरकानूनी घोषित करने जा रही है, ताकि लेनदेन को रोका जा सके.
जानें क्या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया?
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की शुरुआत साल 2006 में केरल से हुई. 3 मुस्लिम संगठनों का विलय होने के बाद PFI अस्तित्व में आया. 3 संगठनों में राष्ट्रीय विकास मोर्चा, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी एवं तमिलनाडु की मनिथा नीति पासारी थे. गौरतलब है कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद दक्षिण में इस तरह के कई संगठन सामने आए थे. इनमें से कुछ संगठनों को मिलाकर पीएफआई का गठन किया गया.
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बता दें कि, केंद्र सरकार ने 28 सितंबर 2022 को इस पर बैन लगा दिया था. ईडी तब से ही पीएफआई के खिलाफ कई मामलों में जांच कर रही है. पीएफआई का मुख्यालय पहले कोझीकोड में था लेकिन लगातार विस्तार के कारण सेंट्रल ऑफिस दिल्ली में भी खोला गया.
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