भाजपा नेता की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कर्नाटक कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है. कर्नाटक विधानसभा की ओर से 2 मई को जारी आधिकारिक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई. हालांकि अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि उनकी रिहाई के बाद भी छह वर्ष तक अयोग्यता लागू रहेगी, जब तक कि किसी सक्षम अदालत द्वारा उनकी सजा पर रोक नहीं लगा दी जाती. यह अयोग्यता 15 अप्रैल से प्रभावी मानी गई है, जिस दिन उन्हें दोषी ठहराया गया था.
कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को उम्रकैद की सजा हुई है, जिसके चलते संविधान के अनुच्छेद 191 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया है.
कर्नाटक विधानसभा ने कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को अयोग्य घोषित कर दिया. ये कार्रवाई बीजेपी नेता योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में उन्हें दोषी ठहराए जाने के बाद की गई है. कांग्रेस नेता फिलहाल जेल में हैं और इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं. इस दोषसिद्धि (सजा) की वजह से विनय कुलकर्णी अब कर्नाटक विधानसभा के सदस्य नहीं रह सकते. उन्हें 15 अप्रैल 2026 से अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं.
कांग्रेस नेता के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि आजीवन कारावास की सजा पूरी करने के बाद वे छह साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. जब तक उन्हें ऊपरी अदालत से रोक (stay) नहीं मिल जाती, तब तक वे अयोग्य ही रहेंगे और भारत निर्वाचन आयोग उनकी दोषसिद्धि की तारीख से छह महीने के भीतर उपचुनावों की अधिसूचना जारी करेगा.
जज संतोष गजानन भट ने BJP नेता योगेश गौड़ा की 2016 में हुई हत्या के मामले में कुलकर्णी और 16 दूसरे लोगों को सजा सुनाई और उन सभी पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. योगेश गौड़ा उस समय BJP के जिला पंचायत सदस्य थे. उन्होंने 15 जून 2016 को धारवाड़ में उनके ही जिम में धारदार हथियारों से काटकर हत्या कर दी गई थी.
यह मामला वर्ष 2016 का है. विनय कुलकर्णी इस केस में आरोपी संख्या 15 थे. राज्य सरकार ने बाद में यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया था. आरोप सामने आने के समय कुलकर्णी मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री थे.
कुलकर्णी को वर्ष 2020 में गिरफ्तार किया गया था और 2021 में जमानत मिली थी. उन पर गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगा, जिसके बाद सीबीआई ने जमानत रद्द करने की मांग की. अदालत ने यह मांग स्वीकार कर उनकी जमानत रद्द कर दी.
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