नई दिल्ली: 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) द्वारा ‘अप्रूवर’ (सरकारी गवाह) बनने के लिए आवेदन दायर किए जाने के बीच आरोपी सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) ने जेल से एक बार फिर उन्हें पत्र लिखा है। पत्र में सुकेश ने भावनात्मक और निजी अंदाज अपनाते हुए लिखा, “प्यार और जंग में सब जायज है।” उसने पत्र की शुरुआत “बेबी बोट्टा बोम्मा” संबोधन से की और जैकलीन को “मेरी जैकी” कहते हुए लिखा कि वह हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। यह मामला उस कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) जांच कर रहा है और सुकेश चंद्रशेखर मुख्य आरोपी है।
पत्र में सुकेश ने लिखा, “तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूं। तुम्हारी बहुत याद आ रही है और हमारे बीच बस यही बात मायने रखती है।” उसने अपने संदेश में भावनात्मक लहजा बनाए रखते हुए रिश्ते को खास बताया।पत्र के अंत में सुकेश ने खुद को “आपका बेबी बॉय, सुकाश” लिखते हुए हस्ताक्षर किया।
यह पत्र ऐसे समय में सामने आया है, जब अदालत में संबंधित याचिका पर सुनवाई जारी है। सुकेश वर्तमान में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जेल में बंद है। वह पहले भी कई बार जैकलीन को पत्र लिख चुका है, जिनमें उसने अपने कथित प्यार और समर्थन का जिक्र किया है। इधर, जैकलीन फर्नांडिस ने हाल ही में दिल्ली की अदालत में इस मामले में ‘अप्रूवर’ (सरकारी गवाह) बनने के लिए आवेदन दायर किया है। इस पर ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है।
जैकलीन फर्नांडिस के सरकारी गवाह बनने पर 8 मई को सुनवाई
200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन की ओर से दायर ‘अप्रूवर’ (सरकारी गवाह) बनने की अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 मई को होगी। जानकारी के मुताबिक, ईडी ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। साथ ही एजेंसी ने जैकलीन की इस अर्जी का विरोध भी किया है। यह मामला कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसमें मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर है। जैकलीन फर्नांडिस इस केस में जांच के दायरे में रही हैं और अब उनके ‘अप्रूवर’ बनने के प्रयास ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट से कहा कि जैकलीन की ओर से दायर अर्जी आधारहीन है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही एजेंसी ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
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