ट्रेन में पैसे लेकर खाली बर्थ देने वाले TTE पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि TTE खाली बर्थ ऐसे बेचते हैं, जैसे बाजार में सब्जियां बिकती हैं। इसी वजह से ट्रेनों में जहरखुरान और लूट की घटनाएं होती हैं। दरअसल, जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस बिस्वरूप चौधरी की डबल बेंच 2009 में तीस्ता-तोरसा एक्सप्रेस में हुई लूट और मौत के मामले में दो दोषियों की अपील पर सुनवाई कर रही थी।
इसी दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की। बेंच ने कहा कि पैसे लेकर जनरल टिकट वाले यात्रियों को खाली बर्थ देने से अपराधियों को ट्रेनों में यात्रियों तक पहुंचने का मौका मिल जाता है। रिकॉर्ड से यह भी पता चला कि इस यात्रा के दौरान सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई TTE ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई।
17 साल पुराने केस में फैसला सुनाया
23 फरवरी 2009 को न्यू जलपाईगुड़ी से सियालदह जा रही तीस्ता-तोरसा एक्सप्रेस में दो यात्री जनरल टिकट पर सफर कर रहे थे। दोनों ने TTE को पैसे देकर S-8 कोच में खाली बर्थ ली। यात्रा के दौरान दो लोगों ने उनसे दोस्ती की और खाने-पीने की चीजों में नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने दोनों यात्रियों का सामान लूट लिया। हालांकि, इस घटना में सुनील कुमार दास की जहरीला पदार्थ शरीर में जाने से मौत हो गई, जबकि अरुण चक्रवर्ती नौ दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद बच गए। इसी मामले में दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया था।
पुलिस नहीं साबित कर पाई आरोप
पुलिस जांच में कई बड़ी कमियां रहीं। मृतक के विसरा की फॉरेंसिक जांच नहीं कराई गई। दूसरे यात्री के अस्पताल के रिकॉर्ड भी नहीं जुटाए गए। इन्हीं कमियों की वजह से हत्या का आरोप साबित नहीं हो सका। इसके साथ ही कोर्ट ने हत्या, हत्या के प्रयास और चोरी की धाराओं में दी गई सजा रद्द कर दी। लेकिन अपराध करने के इरादे से नशीला पदार्थ देने के मामले में IPC की धारा-328 के तहत सजा बरकरार रखी।
दोनों आरोपी इस धारा में तय सात साल की सजा से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं, इसलिए कोर्ट ने उनकी रिहाई का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले की कॉपी पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक समेत देशभर के रेलवे अधिकारियों को भेजने को कहा। इसमें पैसे लेकर खाली बर्थ बेचने वाले TTE के खिलाफ कार्रवाई के आदेश है।
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