कृष्ण कुमार मिश्र, जौनपुर. नाबालिग को खेत में अकेला पाकर रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 10,0500 रूपए जुर्माना लगाया है. घटना 1 साल पुरानी है. जिस पर अपर सत्र न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया है.
बता दें कि पूरी घटना सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र निवासी की है. जहां पीड़िता के पिता ने शिकायत की थी कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री 13 दिसंबर 2023 को बकरी चराने के लिए खेत में गई थी. उस दौरान उसके गांव का रहने वाला राकेश यादव उसे पकड़ कर मारा पीटा. उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके ऊपर पेशाब कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और पीड़िता का मेडिकल जांच कराई गई. जिसमें रेप की पुष्टि हुई थी.
पीड़िता ने भी अपने बयान में बताया कि आरोपी ने उसके साथ बलात्कार करके उसके मुंह में पेशाब कर दिया था. वहीं शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय और कमलेश कुमार राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के बाद अदालत ने आरोपी राकेश यादव को धारा 376 के अन्तर्गत दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाया.
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