रामपुर. पूर्व मंत्री आजम खान की पत्नी और पूर्व सपा राज्यसभा सांसद रहीं डॉ. तजीन फात्मा और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के शस्त्र लाइसेंस डीएम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अदालत ने यह कार्रवाई गंज कोतवाली पुलिस की संस्तुति रिपोर्ट पर की है.
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बता दें कि पुलिस ने सपा नेता आजम खान, डॉ. तजीन फात्मा और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के आर्म्स लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश डीएम से की थी. तीनों का मामला कोर्ट में विचारधीन था. जिसे लेकर डीएम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने डॉ. तजीन फात्मा और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम का आपराधिक रिकार्ड खंगालने के बिहाप पर सजायाफ्ता मानते हुए दोनों के 32 बोर के रिवॉल्वर लाइसेंस निरस्त करने का आदेश दिया.
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दरअसल, सपा नेता आजम खान इस समय सीतापुर जेल में बंद हैं, जबकि उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और पूर्व विधायक बेटा अब्दुल्ला आजम फिलहाल जमानत पर बाहर हैं.



