Aparajita Woman and Child Bill: कोलकाता के RG Kar अस्पताल की महिला डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में जारी बवाल के बीच आज (3 सितंबर) ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार ने विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश (West Bengal Anti Rape Bill) कर दिया है। इसका नाम अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 है। बिल में कोर्ट में दोष सिद्ध होने के10 दिनों के भीतर रेपिस्ट को फांसी की सजा सुनिश्चित करने का प्रावधान है।  इस बिल के तहत बलात्कार पीड़िता की मौत होने की सूरत में दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। मौजूदा कानूनों में बदलाव के बाद इस बिल को पेश किया गया है।

एंटी रेप बिल पर चर्चा करते समय ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस ऐतिहासिक बिल का समर्थन करती हूं। हमें सीबीआई से न्याय चाहिए। मुख्यमंत्री ने एंटी रेप बिल पर चर्चा करते हुए कहा कि हमने 12 घंटे में आरोपी को पकड़ लिया था। दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा होष। हमने जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई थी। इस मामले में सीबीआई अब इंसाफ दिलवाए।

बनर्जी ने कहा कि जब आरजी कर की घटना हुई। उस वक्त मैं झारग्राम में थी। मैंने 12 अगस्त को पीड़ित परिवार से बात की थी। मैंने उन्हें न्याय मिलने का आश्वासन दिया था। हमने केस फास्ट ट्रैक करने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट ने ये केस सीबीआई को सौंप दिया। अब हमें सीबीआई से न्याय चाहिए. हम रेप के दोषियों के लिए मौत की सजा चाहते हैं। विपक्ष के नेता हमें संशोधन के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि राज्यपाल इस बिल पर साइन करें।

ममता बनर्जी सरकार जल्दबाजी में बिल लेकर आई: शुभेंदु अधिकारी

बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एंटी रेप बिल को लेकर कहा कि टीएमसी जल्दबाजी में ये बिल लेकर आई है। हम चाहते हैं कि इस बिल को जल्द से जल्द लागू किया जाए। हम नतीजें चाहते हैं। हमें इसका पूरा समर्थन है। मुझे नहीं पता कि इस बिल को पेश करने से पहले प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं। मैं इस पर सवाल उठाना नहीं चाहता। हम इस पर वोटिंग नहीं चाहते। हम इस पर मुख्यमंत्री के संबोधन को सुनेंगे लेकिन हम इस बिल को लागू करने की गांरटी चाहते हैं। इस बिल में कुछ नया नहीं है।

इस बिल के अंदर क्या-क्या

  1. रेप, हत्या के केस में फांसी का प्रावधान
  2. इस बिल के अंदर चार्जशीट दायर करने के 36 दिन के अंदर मौत की सजा का होगा प्रावधान होगा.
  3. न सिर्फ रेप बल्कि एसिड अटैक भी उतना ही गंभीर अपराध है, जिसके लिए भी इस बिल में आजीवन कारावास की सजा देने का प्रावधान है.
  4. हर जिले में स्पेशल फोर्स-अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी.
  5. यह अपराजिता टास्क फोर्स-रेप, एसिड अटैक या छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई करेगी.
  6. इस बिल में एक और काफी अहम चीज जोड़ी गई है, वो है कि अगर किसी ने पीड़िता की पहचान उजागर की तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

TMC नेता बोलीं- कसाई बनते जा रहे हैं डॉक्टर्स

कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना के बाद देशभर के डॉक्टर्स में गुस्सा है। कोलकाता में प्रदर्शन जारी हैं। इस बीच ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की विधायक अरुंधति मैत्रा ने डॉक्टर्स के प्रदर्शन पर कहा है कि डॉक्टर्स दिन पर दिन कसाई बनते जा रहे हैं। वे आंदोलन के नाम पर क्या कर रहे हैं। अरुंधति मैत्रा के कसाई वाले बयान से डॉक्टरों में गुस्सा हैं. डॉक्टरों का कहना है कि मरीजों को वापस नहीं भेजा जा रहा। सीनियर डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं. इस तरह के बयान देना गलत है।

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