न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपूर में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा 7000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. इस केस की पैरवी विशेष लोक अभियोजक हेमंत अग्रवाल ने की.

हेमंत अग्रवाल ने बताया कि मामला साल 2021-22 का है. पीड़िता और उसकी मां से कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि दुर्गेश ने शादी का झांसा देकर, बहला-फुसला कर जंगल में गया. जहां उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. गर्भवती होने पर आरोपी ने पीड़िता को जबरजस्ती गर्भपात की गोली खिला दी.

इसे भी पढ़ें- MP CRIME: 2 इनामी बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे, दहशत फैलाने के लिए होटल में की थी फायरिंग

तबियत खराब होने पर उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा. जांच के बाद मामला विशेष पॉक्सो न्यायालय में पेश किया गया. जहां विशेष अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पटेल ने आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास और 7000 रुपए के अर्थ दंडित किया है.

इसे भी पढ़ें- दोस्त… दोस्त न रहाः पहले दोनों ने छलकाए जाम, फिर इस बात से नाराज होकर कर दी हत्या

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m