Income Tax Return: इनकम टैक्सपेयर्स को आयकर विभाग की ओर से बड़ी राहत मिली है। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की ओर से मंगलवार को यह जानकारी साझा की गई। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नोटिफिकेशन में देरी के बाद ये फैसला लिया गया। विभाग इससे संबंधित अधिसूचना को जल्द ही जारी करेगा।

इस वक्त आयकर विभाग को ओर से फॉर्म में बदलाव के साथ-साथ इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल पर सिस्टम अपग्रेड का काम भी चल रहा है। इस एक्सटेंशन के बाद अब अगर आप 15 सितंबर 2025 तक अपना ITR फाइल कर देते हैं तो उसे किसी तरह का जुर्माना नहीं देना होगा। इसका फायदा उन करदाताओं और छोटे व्यवसायों को मिलेगा, जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य नहीं है। जैसे नौकरीपेशा, फ्रीलांसर्स, प्रोफेशनल्स , छोटे कारोबारी आदि।

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आयकर विभाग ने क्या कहा है ?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बयान में कहा,”अधिसूचित आईटीआर में किए गए व्यापक बदलावों तथा आकलन वर्ष 2025-26 के लिए प्रणाली की तैयारी एवं आईटीआर सुविधाओं के जारी होने के लिए आवश्यक समय को देखते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख बढ़ा दी गई है। सीबीडीटी की ओर से जारी बयान के मुताबिक 31 मई से दायर किए जाने वाले टीडीएस सटेलमेंट जून के पहले हफ्ते से आने लगेंगे। करदाताओं के लिए दस्तावेज दाखिल करने के अनुभव को सुचारू और सुविधाजनक बनाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि जो मूल रूप से 31 जुलाई थी उसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है।”

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