आशुतोष तिवारी, जगदलपुर। होम लोन की किस्त समय पर चुकाने के बाद भी जमीन के दस्तावेज समय पर न लौटाना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को भारी पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने इसे लापरवाही मानते हुए बैंक पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह पूरा मामला जगदलपुर का है।


जानकारी के अनुसार, जगदलपुर की सरोज देवी चौहान और उनके पुत्र अखिलेश चौहान ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कलेक्टोरेट शाखा से होम लोन लिया था। लोन की सभी किस्तें समय पर जमा की गईं और अंतिम किश्त जमा करने के बाद दस्तावेज़ लौटाने की निर्धारित 30 दिन की समयसीमा भी पूरी हो गई, लेकिन बैंक ने ज़मीन के दस्तावेज़ उन्हें नहीं लौटाए।
परिवार ने कई बार बैंक जाकर अनुरोध किया, लेकिन दस्तावेज़ लौटाने में लगातार टालमटोल की जाती रही। जिसके बाद परेशान होकर उन्होंने अधिवक्ता सागर देवरे की मदद से 2024 में उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवाई।
मामले में अधिवक्ता सागर देवरे ने बताया कि फोरम से बैंक को नोटिस भेजे गए, लेकिन न तो समय पर जवाब आया, न ही दस्तावेज़ लौटाए गए। उन्होंने कहा कि अगर बैंक प्रारंभिक सुनवाई में ही दस्तावेज़ सौंप देता, तो मामला वहीं खत्म हो जाता। लेकिन बैंक ने कोई रुचि नहीं दिखाई।
अधिवक्ता देवरे ने बताया कि दस्तावेज़ लोन सिक्योरिटी के तहत जमा किए गए थे और आरबीआई की स्पष्ट गाइडलाइन है कि लोन पूरी तरह चुकता होने और एनओसी जारी होने के बाद 30 दिनों के भीतर बैंक को दस्तावेज़ उपभोक्ता को लौटाने होते हैं। लेकिन इस मामले में दस्तावेज़ 50 दिन बाद लौटाए गए।
फोरम ने आरबीआई के दिशा-निर्देश और अधिवक्ता द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाते हुए बैंक को दोषी माना और प्रति दिन 5000 रुपये की दर से कुल 2.5 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है।
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