कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश में बाल अपराधों पर कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। बालक बालिका से अश्लील हरकत मामले में कोर्ट ने उम्रकैद की सख्त सजा दी है। अश्लील हरकत करने वाले युवक को विशेष न्यायालय पॉक्सो ने सख्त सजा सुनाई है।
5 जुलाई महाकाल भस्म आरती: बिल्व पत्र अर्पित कर बाबा महाकालेश्वर का शृंगार, यहां कीजिए दर्शन
बच्चों से अश्लील हरकत करने वाले 21 साल के युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही बच्चों को 6 लाख रुपए प्रतिकर राशि देने के भी आदेश दिए है।
Weather Update: एमपी में बारिश से बाढ़ के हालात, डिंडोरी में 100 गांवों का संपर्क टूटा,
दरअसल मामला फरवरी 2023 का है। आरोपी शिवा ने बच्चों से अश्लील हरकत की थी। 8 और 10 साल के बालक बालिका से हरकत की थी। अपने कमरे में ले जाकर गलत काम किया था। मामले में 6 मार्च 2023 को विश्वविद्यालय थाना में FIR दर्ज हुई थी।

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें