राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 16 निजी अस्पतालों को सीएमएचओ कार्यालय ने नोटिस जारी किया हैं। नर्सिंग होम पोर्टल पर नियमित जांच के दौरान इन अस्पतालों की फायर एनओसी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से प्राप्त प्राधिकरण वैधता समाप्त होने की जानकारी मिली थी। जिसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हैं।

भोपाल के इन अस्पतालों को मध्यप्रदेश उपचर्यागृह (Nursing Home) और रूजोपचार (Hair Treatment) संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 के अध्याय 2 को कंडिका 6 (1) के तहत नोटिस जारी किया गया है। दो हफ्ते के अंदर सक्षम प्राधिकारी की ओर से वैध प्रमाण पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। प्रमाण पत्र न देने पर एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।

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भोपाल सीएमएचओ डॉ मनीष शर्मा ने बताया कि अस्पताल संचालन की अनुमति के लिए फायर एनओसी, चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ के डिग्री, रजिस्ट्रेशन, बायोमेडिकल वेस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आदि की जांच की जाती है। इन हॉस्पिटलों की ओर से निर्धारित समयावधि में वैध प्राधिकरण अनुमतियां पेश न करने पर कार्रवाई की जाएगी।

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इन्हें दिया नोटिस

भोपाल के जिन 16 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माहेश्वरी हॉस्पिटल, रेडक्रॉस हॉस्पिटल, लक्ष्य मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधारमन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज रिसर्च हॉस्पिटल, सिटी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, डीकेएस हॉस्पिटल, प्रयास मदर एंड चाइल्ड मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, महर्षि वैदिक हेल्थ सेंटर, दुलार चिल्ड्रन हॉस्पिटल, नेत्रिका नेत्रालय, आयुष हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, दीपशिखा हॉस्पिटल, प्रभात श्री हॉस्पिटल, आईमैक्स रेटिना एंड आई केयर सेंटर और ट्रिनिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शामिल हैं।

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