Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र में कितनी होती है डिप्टी सीएम की पेंशन, जानें

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया है.

ऐसे में आइए जान लेते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम की पेंशन कितनी होती है और उनके परिवार को कितने पैसे मिलेंगे.

महाराष्ट्र ही नहीं, देश के किसी भी राज्य में उपमुख्यमंत्री का पद संवैधानिक नहीं होता है.

रैंक और सुविधाओं के लिहाज से डिप्टी सीएम को कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा मिलता है.

2023 से 2025 के बीच लागू नियमों के अनुसार, महाराष्ट्र में किसी पूर्व कैबिनेट मंत्री या पूर्व विधायक को 50,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलती है.

अगर किसी नेता ने पांच साल से अधिक समय तक विधायक या मंत्री के रूप में सेवा दी है, तो हर अतिरिक्त वर्ष के लिए 2,000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त पेंशन जोड़ी जाती है.

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