रोहित कश्यप, मुंगेली। मुंगेली जिले के जरहागांव थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम फरहदा में घटित हत्या की सनसनीखेज घटना का मुंगेली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर सफल खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

बहन से बातचीत की शंका बनी हत्या की वजह

मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी नवनीत कौर चाबड़ा ने बताया कि प्रार्थी अर्जुन साहू (20 वर्ष) निवासी ग्राम फरहदा ने 3 फरवरी को जरहागांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि करीब ढाई माह पूर्व उसके मित्र कोमल साहू (19 वर्ष) के साथ गांव के ही जयपाल उर्फ कल्लू साहू का विवाद हुआ था। विवाद का कारण मृतक द्वारा प्रार्थी की बहन से बातचीत करने की शंका थी। इसी बात को लेकर आरोपियों के मन में रंजिश बनी हुई थी।

रात में तालाब के पास हुआ हमला

2 फरवरी 2026 की रात्रि लगभग 10:30 बजे, ग्राम फरहदा के खरवोरवा तालाब पार के पास जयपाल साहू ने अपने साथी हितेश उर्फ हरिओम कश्यप के साथ मिलकर अर्जुन साहू एवं कोमल साहू के साथ हाथ-मुश्किलों से मारपीट की। इसी दौरान हितेश उर्फ हरिओम कश्यप ने अपने पास रखे बटनदार चाकू से अर्जुन साहू के पेट एवं हाथ की उंगली पर गंभीर वार किया तथा कोमल साहू के पेट में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

इलाज के दौरान युवक की मौत

घटना के बाद दोनों घायलों को जिला अस्पताल मुंगेली ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान कोमल साहू की मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर थाना जरहागांव में मर्ग कायम कर अपराध क्रमांक 19/26 धारा 103(1), 109, 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।

फॉरेंसिक जांच, हथियार और सबूत जब्त

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा एवं मयंक तिवारी के मार्गदर्शन में पुलिस टीम गठित कर त्वरित विवेचना की गई। फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर हत्या में प्रयुक्त बटनदार चाकू, खून लगे कपड़े एवं मोबाइल फोन को गवाहों के समक्ष विधिवत जब्त किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बहन से बातचीत की शंका के चलते घटना को अंजाम देना स्वीकार किया।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

  1. हितेश उर्फ हरिओम कश्यप, पिता रामनिवास, उम्र 18 वर्ष 10 माह, निवासी बजरंगपारा, जरहागांव
  2. जयपाल उर्फ कल्लू साहू, पिता रामेश्वर साहू, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम फरहदा, थाना जरहागांव

पुलिस ने प्रकरण में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 भी जोड़ी और दोनों आरोपियों को 4 फरवरी 2026 को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।