दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति को अंतिम मंजूरी नहीं मिलने के कारण होटल, क्लब और रेस्तरां (HCR) श्रेणी के लिए मौजूदा आबकारी नीति को 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही 2026–27 के लिए इसी कैटिगरी के मौजूदा लाइसेंस वर्तमान शर्तों के तहत ही नवीनीकृत (रिन्यू) किए जाएंगे। सरकार के इस आदेश से HCR सेक्टर को फिलहाल राहत मिली है, क्योंकि नई नीति लागू होने तक उन्हें पुराने नियमों के अनुसार ही संचालन की अनुमति रहेगी। अधिकारियों के मुताबिक, इससे लाइसेंस प्रक्रिया में निरंतरता बनी रहेगी और होटल, क्लब व रेस्तरां के कामकाज पर कोई अचानक असर नहीं पड़ेगा। नई आबकारी नीति पर अंतिम निर्णय होने के बाद ही आगे के बदलाव लागू किए जाएंगे। फिलहाल, सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रतिष्ठानों को मौजूदा नियमों और शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
रिटेल लाइसेंस के लिए भी जल्द जारी होगा आदेश
दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को लेकर कवायद अभी जारी है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, होटल-क्लब-रेस्तरां (HCR) के बाद अब रिटेल लाइसेंस के लिए भी एक्सटेंशन का आदेश जल्द जारी किया जा सकता है, ताकि नई नीति लागू होने तक मौजूदा व्यवस्था में कोई व्यवधान न आए।
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने पिछले साल जून में वर्ष 2022-23 में लागू आबकारी नीति को आगे बढ़ाते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 31 मार्च 2026 तक एक्सटेंशन दे दिया था। इसके साथ ही नई आबकारी नीति तैयार करने के लिए कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किया गया था। इस कमिटी को नई नीति का मसौदा तैयार कर सरकार को सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है। नई नीति को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही आबकारी व्यवस्था में बड़े बदलाव लागू किए जाने की संभावना है। फिलहाल, सरकार चरणबद्ध तरीके से एक्सटेंशन देकर लाइसेंसधारकों को राहत देने की रणनीति पर काम कर रही है।
दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर प्रक्रिया अभी अंतिम चरण में नहीं पहुंची है। सूत्रों के अनुसार, कमिटी ने नई सिफारिशों के साथ प्रस्तावित नीति तैयार कर ली है, लेकिन इसे अब तक अंतिम मंजूरी नहीं मिल सकी है। इसी वजह से एक्साइज (आबकारी) विभाग ने मौजूदा लाइसेंस के रिन्यूअल की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि होटल, क्लब और रेस्तरां (HCR) श्रेणी के संचालन में कोई रुकावट न आए। विभाग ने लाइसेंस वर्ष 2026-27 के लिए HCR लाइसेंस के नवीनीकरण और नए लाइसेंस जारी करने हेतु 2025-26 आबकारी वर्ष की मौजूदा शर्तों और नियमों को ही मंजूरी दे दी है।
विभाग ने बढ़ाई लाइसेंस की फीस
दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने होटल, क्लब और रेस्तरां (HCR) श्रेणी के लाइसेंसधारकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी बढ़ा दिया है। विभाग ने L-17/L-17F, L-18/L-18F, L-19/L-19F और L-20/L-20F लाइसेंस की फीस में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। जारी आदेश के अनुसार, सभी लाइसेंस धारकों को तय समय सीमा के भीतर बढ़ी हुई फीस जमा करानी होगी, तभी उनका लाइसेंस रिन्यू माना जाएगा। सूत्रों का कहना है कि विभाग जल्द ही खुदरा शराब दुकानों के लाइसेंस (L-6, L-7) के लिए भी इसी तरह फीस बढ़ोतरी और रिन्यूअल से जुड़ा आदेश जारी करने की तैयारी में है। इससे रिटेल सेक्टर के लाइसेंसधारकों पर भी असर पड़ सकता है।
दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े बदलाव हुए हैं। जानकारी के मुताबिक, मौजूदा नीति 2023-24 से जारी है। इससे पहले वर्ष 2021-22 में तत्कालीन सरकार नई शराब नीति लेकर आई थी, लेकिन जुलाई 2022 में कथित अनियमितताओं के आरोपों के बीच उस नीति को वापस ले लिया गया। इसके बाद कुछ संशोधनों के साथ पुरानी व्यवस्था फिर से लागू कर दी गई थी।
सरकार ने बनाई कमिटी
नई आबकारी नीति तैयार करने के लिए सरकार ने बीते साल जुलाई में चार सदस्यों वाली एक कमिटी का गठन किया। यह कमिटी कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की अध्यक्षता में बनाई गई, जिसकी कई बैठकें हो चुकी हैं। सूत्रों के अनुसार, कमिटी ने प्रस्तावित नई नीति तैयार कर अपनी सिफारिशें सरकार को भेज दी हैं, लेकिन अब तक इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।
दिल्ली में नई आबकारी (शराब) नीति को लेकर सरकार सतर्क रुख अपनाए हुए है। पिछली सरकार की आबकारी नीति पर अनियमितताओं के आरोप लगे थे और मामला काफी विवादों में रहा था। इसी वजह से मौजूदा सरकार नई नीति को पूरी तरह पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने पर जोर दे रही है।
सूत्रों के अनुसार, इस उद्देश्य से गठित कमिटी सभी कानूनी प्रक्रियाओं, नियमों और संभावित प्रावधानों का बारीकी से अध्ययन कर रही है, ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद न हो। यही कारण है कि नई शराब नीति को लागू करने में समय लग रहा है। सरकार का कहना है कि जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय एक मजबूत और साफ-सुथरी नीति तैयार करना प्राथमिकता है, जिससे आबकारी व्यवस्था सुचारु रूप से चले और राजस्व के साथ-साथ पारदर्शिता भी सुनिश्चित हो सके।
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