हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया है. इसमें ऑफिस में फॉर्मल और शालीन पोशाक अनिवार्य की गई है और जीन्स व टी-शर्ट पर पूरी तरह रोक लगाई गई है. साथ ही सोशल मीडिया पर बिना अनुमति सरकारी नीतियों पर टिप्पणी और आधिकारिक जानकारी साझा करना मना किया गया है. इसके साथ ही सोशल मीडिया के उपयोग पर भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं. इसका उद्देश्य कार्यालयों में अनुशासन और पेशेवर माहौल बनाए रखना है.

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया है.अब ऑफिस में जींस-टीशर्ट प्रतिबंधित हैं, फॉर्मल कपड़े अनिवार्य होंगे. इसके साथ ही सोशल मीडिया के उपयोग पर भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं. इसका उद्देश्य कार्यालयों में अनुशासन और पेशेवर माहौल बनाए रखना है.

जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड और सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी कर्मचारी कार्यालय में मर्यादित, साफ-सुथरे और औपचारिक कपड़ों में ही उपस्थित हों.

सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सेवा आचरण नियमों के तहत अनुचित व्यवहार या सोशल मीडिया पर गैर-जिम्मेदाराना गतिविधियों को अनुशासनहीनता माना जाएगा और संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. यह आदेश सभी विभागों, अधिकारियों, निगमों, बोर्डों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों पर लागू होगा.

आदेश के मुताबिक, पुरुष कर्मचारियों को शर्ट-पैंट या ट्राउजर, कॉलर वाली शर्ट के साथ जूते या सैंडल पहनना अनिवार्य होगा. वहीं महिला कर्मचारियों के लिए साड़ी, फॉर्मल सूट, सलवार/चूड़ीदार/कुर्ता-दुपट्टा या ट्राउजर-शर्ट निर्धारित किया गया है. कार्यालय में जींस और टी-शर्ट पहनने पर रोक लगाई गई है.

सरकार का कहना है कि इससे कार्यस्थल पर शालीनता, अनुशासन और प्रोफेशनल माहौल बना रहेगा. इसके साथ ही कर्मचारियों को व्यक्तिगत साफ-सफाई और ग्रूमिंग पर भी खास ध्यान देने को कहा गया है.

हिमाचल सरकार ने लागू किया नया ड्रेस कोड

सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सार्वजनिक बयान या राय से सरकारी नीतियों की आलोचना या सरकारों के बीच संबंधों पर असर पड़ सकता है. इसके लिए विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वो नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें. किसी भी उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जो उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर तय की जाएगी. यह नया निर्देश सरकारी कर्मचारियों के पेशेवर आचरण और सरकारी सेवा की गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है.

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