राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। राजधानी भोपाल में गोमांस तस्करी के बहुचर्चित मामले में मुख्य आरोपी असलम कुरैशी उर्फ ‘चमड़ा’ (स्लॉटर हाउस संचालक) को सेशन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बुधवार रात रिहा किया गया, लेकिन जेल से निकलते ही पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई की है और उसे जेल भेज दिया गया है।
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जानकारी के अनुसार, असलम चमड़ा को पहले गोमांस तस्करी (26 टन गोमांस जब्ती से जुड़े केस) में गिरफ्तार किया गया था। जांच में केस में कुछ कमियां पाई गईं, जिसके चलते सेशन कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। हिंदू संगठनों ने जमानत का कड़ा विरोध किया और आरोप लगाया कि पुलिस ने केस कमजोर किया है। विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने कदम उठाया और एनएसए लगाने की प्रक्रिया पूरी की।
जमानत मिलने के बाद बुधवार रात करीब 10 बजे सेंट्रल जेल से रिहा होते ही पुलिस टीम ने असलम को प्राइवेट कार में बैठाकर गिरफ्तार किया। सूत्रों के अनुसार, धारा 151 के तहत प्रारंभिक गिरफ्तारी की गई और अब एनएसए वारंट पर जेल भेजा गया है। पुलिस सपोर्ट गैंग और अन्य संलिप्त लोगों की तलाश में जुटी है।
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बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा, “असलम चमड़े की सौ पीढ़ियां भी पाप का प्राश्चित करें तो माफ नहीं किया जा सकता। अभी एनएसए की कार्रवाई हुई है, आगे और भी कार्रवाई होगी। सर्पोट गैंग की भी तलाश की जा रही है और जो भी चमड़े होंगे, उनके चमड़े उधेड़े जाएंगे।” बता दें कि हिंदू संगठनों ने जमानत के समय धरना-प्रदर्शन किया था और एनएसए की मांग की थी। अब एनएसए लगने से मामला और गंभीर हो गया है।
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