कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश में निजी स्कूलों के खिलाफ लापरवाही पर बड़ा एक्शन सामने आया है। जानकारी सूचना पटल पर नहीं देने पर निजी स्कूलों पर कार्रवाई की गई है। अभिभावकों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने 27 स्कूलों की जांच कराई थी। स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त दलों द्वारा जांच कराई गई।

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जांच में हुआ बड़ा खुलासा

स्कूलों द्वारा मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के नियम 2020 के नियम 6 (1) का उल्लंघन होना पाया गया। कलेक्टर के धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अन्तर्गत जारी आदेश का भी उल्लघंन किया गया। स्कूलों ने पुस्तक विक्रेताओं, यूनीफार्म विक्रेताओं की सूची स्कूल के सूचना पटल और स्कूल बेवसाइड पर प्रदर्शित नहीं की गई। जांच दलों की रिपोर्ट पर स्कूल को नोटिस जारी किया गया है।

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इन्हें हुए नोटिस जारी…

-जीडी गोयंनका स्कूल
-भारतीयम विद्या निकेतन
-मॉर्निंग स्टार स्कूल -प्रगति विद्यापीठ -किडीज कार्नर स्कूल -मानवेन्द्र ग्लोवल स्कूल
-आदित्य वर्ल्ड स्कूल -नं0-1 एयर फोर्स स्कूल
-नारायण ई-टेक्नो स्कूल
-जयपुरिया स्कूल

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