पटना। डिजिटल दुनिया में आपकी एक छोटी सी गलती आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। अगर आप अपने मोबाइल में बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री देखते हैं, डाउनलोड करते हैं या उसे किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं, तो पुलिस की पैनी नजर आप पर है। हाल ही में पटना साइबर थाने ने इस दिशा में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक जीविका कर्मी को गिरफ्तार किया है।
पालीगंज से जीविका कर्मी गिरफ्तार
पटना पुलिस के साइबर सेल ने पालीगंज से कौशल किशोर नामक युवक को गिरफ्तार किया है। कौशल पर आरोप है कि उसने न केवल बच्चों से जुड़े अश्लील वीडियो अपने मोबाइल में रखे थे, बल्कि उन्हें विभिन्न टेलीग्राम ग्रुप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा भी किया था। पुलिस उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स के जरिए अब उन ग्रुप्स के अन्य सदस्यों की भी कुंडली खंगाल रही है।
कानून का शिकंजा: भारी जुर्माना और जेल
चाइल्ड पोर्नोग्राफी केवल अनैतिक ही नहीं, बल्कि कानूनन एक संगीन अपराध है। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रभात भारद्वाज के अनुसार:
- पॉक्सो एक्ट 2012 (धारा 15): सामग्री के संग्रहण या डाउनलोड पर पहली बार में 3 से 5 साल और दोबारा पकड़े जाने पर 5 से 7 साल की जेल हो सकती है।
- IT एक्ट 67B: कंटेंट शेयर करने पर 5 से 7 साल तक की कड़ी सजा का प्रावधान है।
सॉफ्टवेयर की नजर: आप कब रडार पर आते हैं?
इंटरनेट पर ऐसी सामग्री अपलोड या सर्च करते ही अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे ‘इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन’ और भारत की NCRB सतर्क हो जाती हैं। इनके आधुनिक सॉफ्टवेयर तुरंत ‘टिप-लाइन’ (अलर्ट) जारी करते हैं, जो सीधे संबंधित जिले की पुलिस तक पहुंचता है। फिलहाल, पटना पुलिस ऐसे ही 9 अन्य मोबाइल नंबरों और URL की तलाश कर रही है।
बचाव के लिए क्या करें? (विशेष सलाह)
साइबर थाने के प्रभारी डीएसपी नीतीश चंद्र धारिया ने आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है:
- तुरंत डिलीट करें: यदि कोई आपको अनजाने में ऐसी सामग्री भेजता है, तो उसे गैलरी में न रखें, तुरंत डिलीट करें।
- सर्च न करें: गूगल या किसी भी ब्राउजर पर बच्चों से जुड़े अश्लील कीवर्ड्स सर्च करना आपको अपराधी बना सकता है।
- फॉरवर्ड न करें: मजाक में भी इसे साझा न करें; डिजिटल दुनिया में आपके हर कदम का रिकॉर्ड रहता है।
- रिपोर्ट करें: यदि आप इंटरनेट पर ऐसी सामग्री देखते हैं, तो तुरंत cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।
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