चंडीगढ़। सांसद अमृतपाल की पैरोल को लेकर पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सांसद अमृतपाल को पैरोल नहीं मिलेगी, उन्हें पैरोल देने से मना कर दिया है। सरकार ने इसके पीछे वजह बताते हुए कहा कि अगर अमृतपाल को पैरोल दी जाती है तो लॉ एंड ऑर्डर पर असर पड़ सकता है। इसलिए पैरोल देने से इनकार किया गया है।
जानकारी के अनुसार अमृतपाल ने 21 नवंबर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें 1 से 19 दिसंबर तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी गई थी।
हाईकोर्ट ने पंजाब के गृह सचिव और अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर को एक सप्ताह के भीतर फैसला लेने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अनुसार अब अमृतपाल इस सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।
- जदिया थाना हाजत में बिट्टू की मौत, पप्पू यादव ने सुपौल पहुंच की निष्पक्ष जांच की मांग, पीड़ित परिवार को दी आर्थिक सहायता
- विकासपुरी में अत्याधुनिक आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन, UIDAI के विस्तार अभियान को मिलेगी गति
- ‘हमें नैतिक मूल्यों के साथ खड़ा रहना होगा’, RSS प्रमुख ने एकता की बात करते हुए कहा- भारत का बढ़ना पूरी दुनिया के लिए जरूरी है
- पानी से भरी बाल्टी में गिरी डेढ़ साल की मासूम: पल भर में चली गई जान, सदमे में परिजन
- कलेक्टर कार्यालय में छलके जाम! आबकारी विभाग के कर्मचारियों का शराब पीते वीडियो वायरल, प्रशासनिक व्यवस्था पर उठे सवाल

