Adani Case Update: गौतम अडाणी से जुड़े अमेरिकी आपराधिक मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. ब्रुकलिन के अमेरिकी जिला जज निकोलस गराउफिस ने अडाणी के खिलाफ केस को तुरंत खारिज करने से इनकार कर दिया. अदालत ने अमेरिकी Justice Department (DOJ) को 13 जुलाई तक यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि आखिर उसने मुकदमा वापस लेने का फैसला किन आधारों पर लिया.
जज ने कहा कि सरकार का नोटिस केवल एक संक्षिप्त और निष्कर्षात्मक बयान है. इतने भर से अदालत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती. जब तक सरकार विस्तृत कारण नहीं बताएगी, तब तक केस खत्म करने पर फैसला नहीं लिया जाएगा.
Adani Case Update: क्या है पूरा मामला?
साल 2024 में गौतम अडाणी पर आरोप लगे थे कि उन्होंने भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए कथित रिश्वत योजना से जुड़े Securities Fraud और Wire Fraud किए. साथ ही अमेरिकी निवेशकों को कंपनी की एंटी-करप्शन प्रैक्टिस को लेकर गुमराह करने का भी आरोप लगाया गया था. हालांकि अडाणी समूह ने शुरू से ही सभी आरोपों को खारिज किया है.
18 मई को अमेरिकी सरकारी वकीलों ने घोषणा की थी कि वे इस मामले में आगे मुकदमा नहीं चलाएंगे. इसके बाद अडाणी के वकीलों ने कोर्ट से केस को औपचारिक रूप से खारिज करने की मांग की थी.
Adani Case Update: वकीलों ने क्या दलील दी?
अडाणी के वकील रॉबर्ट गियुफ्रा ने अदालत में कहा कि यह मामला अमेरिकी कानून के अधिकार क्षेत्र से बाहर है. उन्होंने दावा किया कि DOJ को करीब 500 पन्नों के दस्तावेज सौंपे गए, जिनमें केस की कानूनी और तथ्यात्मक कमजोरियां बताई गईं. उनके मुताबिक इन्हीं कमजोरियों को देखते हुए सरकार ने मुकदमा आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया.
SEC और दूसरे समझौते भी चर्चा में
इस मामले से जुड़े सिविल चार्ज में SEC के साथ हुए समझौते के तहत गौतम अडाणी 6 मिलियन डॉलर और सागर अडाणी 12 मिलियन डॉलर का भुगतान करेंगे. वहीं, एक अलग मामले में Adani Enterprises ने ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के कथित उल्लंघन से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट को 275 मिलियन डॉलर देने पर सहमति जताई है.
Adani Case Update: अब आगे क्या होगा?
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक जज औपचारिक रूप से केस खारिज नहीं करते, तब तक अडाणी के खिलाफ आरोप कानूनी रूप से लंबित रहेंगे. फिलहाल अदालत ने DOJ को 13 जुलाई तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का समय दिया है. इसके बाद ही तय होगा कि मामला पूरी तरह खत्म होगा या नहीं.
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